अतीक अहमद
Atiq Ahmed News: माफिया अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर चर्चा में है. यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की धमक इतनी है कि आज तक अपने उपर चल रहे मुकदमों में से किसी एक में भी सजा नहीं हो पाई है. क्योंकि कभी गवाह बदल गए तो कभी कई मुकदमों में गवाही देने वाले ही गायब हो गए.
बताया जाता है कि प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में अतीक ने अपने डर और बाहुबल से अपने खौफ की एक अलग ही दुनिया बसा रखी है. वहीं सत्ता में उनके पहुंच की बात भी कही जाती है. हालांकि योगी में जहां उनकी संपत्तियों पर बुल्डोजर चलने लगा है वहीं उनके गैंग पर भी पुलिसिया कार्रवाई में तेजी आई है.
अपराध की दुनिया के 43 साल
बताया जा रहा है कि 1979 में पहली बार अतीक पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद तो एक के बाद एक कभी हत्या तो कभी डकैती तो कभी अपहरण और अवैध वसूली जैसे तमाम मुकदमे उनके उपर लगते चले गए. वहीं इन मुकदमों में गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर अपराधिक मुकदमे भी शामिल हैं. मिली जानकारी के अनुसार अतीक पर अब तक सौ से ज्यादा मुकदमें हो दर्ज हो चुके हैं.
सरकार भी ले चुकी है मुकदमों को वापस
सरकार ने भी उनके उपर चल रहे डकैती के दौरान हत्या, एससी-एसटी ऐक्ट, अवैध वसूली, बलवा, गैंगस्टर ऐक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज चार मुकदमे साल 2001, 2003 और 2004 में वापस ले लिए थे. वहीं 14 मामले ऐसे भी रहे जिसमें गवाहों के मुकरने और साक्ष्य न होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया. पुलिस भी अब तक उनपर चल रहे छह मुकदमों में जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है.
एक मामला ऐसा भी रहा जिसमें पुलिस ने अतीक की नामजदगी को ही गलत बता दिया. एक मामले की जांच में सीबीसीआईडी ने साल 1986 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी. 1992 के आर्म्स एक्ट में भी अतीक पर एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें समय सीमा खत्म हो जाने के चलते पुलिस न्यायालय में चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पाई.
5 मामलों में चल रही है विवेचना
यूपी में योगी सरकार के सत्ता में आते ही अतीक पर शिकंजा कसना शुरु हो गया. अतीक पर पांच मुकदमें दर्ज हो चुके हैं जिनमें अभी विवेचना चल रही है. एक मामले की जांच तो सीबीआई कर रही है, जिसमें अतीक पर एक व्यापारी को अगवा कर उसकी कंपनी अपने नाम लिखाने का आरोप है. मुकदमों की फेहरिस्त देखी जाए तो काफी लंबी है. अतीक अहमद और उसके गैंग की 1168 करोड़ की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.