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Atiq Ahmed: माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता के बाद अब गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित करेगी यूपी पुलिस

बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के अहम गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को सरेआम प्रयागराज के जयंतीपुर कालोनी में गोली व बम से हत्या कर दी गई थी.

शाइस्ता परवीन-गुड्डू मुस्लिम (लाल घेरे में)-फोटो सोशल मीडिया

Atiq Ahmed: प्रयागराज में मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित करने के बाद अब यूपी पुलिस ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित करने की तैयारी कर ली है. जानकारी सामने आ रही है कि आज यानी मंगलवार की शाम साढ़े 4 बजे के बाद प्रयागराज पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने के बाद उसके शिवकुटी स्थित घर पर धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस चस्पा करेगी. इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है.

बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के अहम गवार उमेश पाल की 24 फरवरी को सरेआम प्रयागराज के जयंतीपुर कालोनी में गोली व बम से हत्या कर दी गई थी. इस घटना से पूरा इलाका दहल गया था और लोग अपने घरों में दुबक गए थे. इस घटना में उमेश पाल के दो गनर (राघवेंद्र व संदीप) की भी हत्या हुई थी. बता दें कि अतीक के गुर्गों और उसके बेटे ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया था, जब उमेश पाल 2006 में हुए अपने अपहरण के केस की सुनवाई के बाद जिला अदालत से घर लौट रहे थे. घटना शाम को साढ़े चार बजे धूमनगंज कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर हुई थी.

इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार पर उमेश पाल की पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसी के बाद से इस मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है. वहीं विशेष न्यायाधीश SC-ST के आदेश पर सोमवार को धूमनगंज पुलिस ने उमेश पाल की हत्या की मास्टर माउंड शाइस्ता परवीन के चकिया स्थित आवास पर धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. बता दें कि हत्याकांड के बाद से शाइस्ता पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही है.

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शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्‌डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है. जहां एक ओर हत्याकांड के बाद से फरार चल रही शाइस्ता पर 50 हजार का इनाम रखा गया है. वहीं गुड्‌डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है. फरार चल रहे दोनों की तलाश में पुलिस और खुफिया एजेंसियां जुटी हुई हैं और जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं. फिलहाल अभी तक दोनों का सुराग पुलिस को नहीं लगा है. इसी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं होने पर धारा 82 के तहत कार्रवाई की है.

-भारत एक्सप्रेस

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