आजम खान को 3 साल की सजा के बाद जमानत
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा होने के फौरन बाद कोर्ट ने जमानत दे दी.इससे पहले अदालत का फैसला आते ही पुलिस ने आज़म को हिरासत मे ले लिया था.जमानत मिलते ही आजम ने भारत के ज्यूडीशियल सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद आज वो भारतीय अदालतों के कायल हो गये हैं जहां इंसाफ होता है. अब आजम को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा.
इससे पहले हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सजा के मुताबिक उन्हें अब अपना विधायक पद छोड़ना होगा.इस मामले में 3 अन्य लोगों पर 2 हजार रुपए का जुर्माना किया गया. 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने भड़काऊ बयान दिया था. जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, तत्कालीन सीएम योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय सिंह के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. उनकी हेट स्पीच के बाद चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की गई थी.
कोर्ट के 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद ही आजम खान को हिरासत में ले लिया गया है. गौरतलब है कि कोर्ट में आज पेश होने से पहले आजम खान अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहे थे. उन्होंने कहा था कि आरोपियों की दलील में कोई दम नहीं है. लेकिन, कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए गए उसके आधार पर उनका दोषी साबित होना तय माना जा रहा था.
आजम खान के आरोपों पर बहस के बाद 21 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कराई गई थी. गुरुवार को सजा का ऐलान किया गया. पहले आजम खान को मामले में आरोपी माना गया. इसके बाद कोर्ट में सजा की अवधि पर बहस हुई. फिर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया.
-भारत एक्सप्रेस