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बीमा क्लेम के लिए दोस्त की हत्या, अपनी मौत का रचा नाटक; आरोपी को उम्रकैद

Banswara Murder Case: बांसवाड़ा में बीमा क्लेम की रकम पाने के लिए दोस्त की हत्या कर अपनी मौत का झूठा नाटक रचने वाले आरोपी दिनेश को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. 23 गवाहों और 98 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Kolkata Former Councillor Arrest

Kolkata Former Councillor Arrest

Edited by Swati Pandey

Banswara Murder Case: राजस्थान के बांसवाड़ा में बीमा क्लेम की रकम हासिल करने के लिए रची गई एक सनसनीखेज साजिश का आखिरकार अदालत ने फैसला सुना दिया. जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी दिनेश को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचने के लिए एक निर्दोष युवक की बेहद क्रूर तरीके से हत्या की थी.

दोस्त को नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया शिकार

अभियोजन के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के पलोदरा गांव निवासी कालू 25 दिसंबर 2024 को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. अगले दिन पुलिस को सड़क किनारे एक क्षत-विक्षत शव मिला. शुरुआत में शव की पहचान करना मुश्किल था. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दिनेश ने कालू को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था. बेहोश होने के बाद उसने कालू को अपने कपड़े पहनाए और सड़क पर लिटा दिया.

कार से कई बार कुचलकर मिटाने की कोशिश की पहचान

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने सड़क हादसे का रूप देने के लिए कार को कई बार कालू के ऊपर चढ़ाया. उसने शव के सिर और चेहरे को इस तरह कुचल दिया कि पहचान करना लगभग असंभव हो जाए. आरोपी की योजना थी कि लोग शव को उसका समझ लें और उसकी मौत मानकर बीमा कंपनी से क्लेम की रकम मिल जाए. हालांकि मृतक के हाथ पर बने टैटू के आधार पर उसकी असली पहचान हो गई और पूरा मामला खुल गया.

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जांच में जुटे मजबूत साक्ष्य बने निर्णायक

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 23 गवाहों के बयान और 98 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह हत्या पूरी योजना के साथ और अत्यंत क्रूर तरीके से की गई थी, इसलिए आरोपी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है.

अदालत का सख्त संदेश

न्यायालय ने आरोपी दिनेश को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक सख्त संदेश माना जा रहा है, जो आर्थिक लाभ या बीमा क्लेम के लालच में कानून को धोखा देने और किसी की जान लेने जैसी गंभीर साजिश रचते हैं.

भारत एक्सप्रेस



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