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बंगाल में नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में एक को मौत की सजा, पीड़िता के माता-पिता ने किया फैसले का स्वागत

Bengal Rape Murder Case: पीड़िता के माता-पिता ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दोषी के लिए मृत्युदंड से कम कुछ भी उचित नहीं है.

death penalty

पश्चिम बंगाल रेप के आरोपी को मौत की सजा (सांकेतिक तस्वीर).

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

Bengal Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत ने पिछले साल दार्जिलिंग जिले के माटीगारा में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. सिलीगुड़ी उप-विभागीय अदालत ने मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा सुनाई. उसे पिछले साल अगस्त में कक्षा 11वीं की छात्रा के साथ बलात्कार करने और फिर ईंट से उसका सिर कुचलकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था.

सुनसान झोपड़ी में मिला था पीड़िता का शव

पीड़िता का शव पिछले साल 21 अगस्त को माटीगाड़ा इलाके के जंगलों में एक सुनसान झोपड़ी में मिला था. इस घटना के बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. अब्बास पर यौन अपराधों से जुड़े विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अदालत में एक साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया और फिर शनिवार को उसे मौत की सजा सुनाई गई.

पिड़िता के माता-पिता ने किया फैसले का स्वागत

सरकारी वकील ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “मैं शुरू से ही मृत्युदंड की मांग कर रहा था. दोषी को मृत्युदंड देने के अलावा अदालत ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.” पीड़िता के माता-पिता ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दोषी के लिए मृत्युदंड से कम कुछ भी उचित नहीं है.

यह फैसला पिछले महीने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच आया है.



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