भारत पे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर.
भुगतान ऐप भारतपे के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है. अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक यूके और कतर के दोहा की यात्रा करने की अनुमति दी गई है. दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था.
कथित तौर पर धन की हेराफेरी का आरोप
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 2022 में ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कथित तौर पर धन की हेराफेरी की गई थी, जिससे यूपीआई प्लेटफॉर्म भारतपे चलाने वाली कंपनी रेसिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को 81 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. इस साल की शुरुआत में दंपति को विदेश में यूएसए जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस शर्त पर कि पति-पत्नी में से एक भारत में रहे, जबकि दूसरा यात्रा पर हो.
ईओडब्ल्यू ने किया विरोध
ग्रोवर इस आधार पर यात्रा की अनुमति मांग रहे हैं कि उन्होंने कुछ तय कार्यक्रम किए हैं. न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष ईओडब्ल्यू ने ग्रोवर की याचिकाओं का विरोध किया. उन्होंने कहा भारत की कतर के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है और मामले में सह-आरोपी, माधुरी के भाई को पहले ही उसी अवधि के दौरान विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जा चुकी है.
ईओडब्ल्यू ने कहा कि आशंका है कि वे भाग सकते हैं और जांच अभी भी जारी है, जबकि इस मामले में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. हालांकि ग्रोवर की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि जब वे यात्रा पर होंगे, तब उनके बच्चे भारत में होंगे.
ये भी पढ़ें- दिल्ली शराब नीति घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार अमित अरोड़ा और अमनदीप ढल को मिली जमानत
-भारत एक्सप्रेस