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बिभव कुमार को कोर्ट से झटका, 13 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Bibhav Kumar Custody Extended: बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

Bibhav Kumar

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक के लिए बढ़ी.

Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

Bibhav Kumar Judicial Custody Extended: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद व दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, बिभव कुमार ने अर्जी दाखिल कर उसके खिलाफ दाखिल चार्जशीट और उसमें संलग्न दस्तावेजों की कॉपी मुहैया कराने की मांग की है. जिस अर्जी पर कोर्ट 13 सितंबर को सुनवाई करेगा. दूसरी ओर बिभव कुमार की ओर दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को सुनवाई करने वाला है.

स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप

बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है. बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 म‌ई सुबह जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास पर ग‌ई थीं तो वहां मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी.

18 म‌ई को किया गया था बिभव कुमार को गिरफ्तार

स्वाति मालीवाल ने उसी दिन दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर 2 बार कॉल कर शिकायत की थीं. हालांकि सिविल लाइंस थाने पहुंचने के बाद भी स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत नहीं दी और 16 म‌ई को अपने बयान दर्ज कर FIR कराई. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 म‌ई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. फिलहाल बिभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं.

24 म‌ई को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद 28 म‌ई को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर आरोपी बिभव कुमार को 3 दिनों की रिमांड पर लिया था. बिभव कुमार की निचली अदालत और हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुका है. जिसके बाद बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

-भारत एक्सप्रेस



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