बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि इस मामले में अब कुछ भी नहीं बचा है, जिससे यह साफ हो गया कि बांसुरी स्वराज के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा.
राजनीति से प्रेरित बताया गया मामला
मामले की सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि यह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन इस शिकायत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं.
क्या था मामला?
सत्येंद्र जैन ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर कर दावा किया था कि बांसुरी स्वराज ने एक टीवी इंटरव्यू में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज ने इंटरव्यू में दावा किया था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे. सत्येंद्र जैन ने इसे उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताया था.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही जेल में रह चुके हैं जैन
बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे समय तक जेल में रहे हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. उन्हें 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
-भारत एक्सप्रेस
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