कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया.
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को MUDA मामले में हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने ईडी की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने पार्वती के साथ ही राज्य मंत्री भैरती सुरेश को भी राहत दी है. ईडी ने वित्तीय मामलों में पूछताछ के लिए पार्वती और भैरती को समन भेजा था.
भूमि आवंटन घोटाले से जुड़ा है मामला
बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी के समन पर अंतरिम रोक लगाई थी, अब इस समन को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. पार्वती को ईडी ने यह समन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले जुड़ा था.
कार्रवाई को अवैध बताया था
इससे पहले हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी के महीने में पूर्व मूडा कमिश्नर डीबी नटेश को भेजे गए समन को भी रद्द किया था. जस्टिम हेमंत चंदनगौडर की बेंच ने ईडी की कार्रवाई को अवैध करार दिया था, साथ ही नटेश के बयान दर्ज करने को नियमों के खिलाफ बताया था.
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क्या है मामला
विवाद इस आरोप पर केंद्रित है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में मैसूर के एक पॉश इलाके में 50:50 अनुपात योजना के तहत अनुचित तरीके से भूमि आवंटित की गई थी. आलोचकों का दावा है कि आवंटित भूमि का संपत्ति मूल्य MUDA द्वारा उनसे अधिग्रहित भूमि की तुलना में काफी अधिक था. भाजपा नेताओं ने सुझाव दिया है कि कथित घोटाला 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
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