नरेश गोयल (फाइल फोटो)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल आधार पर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल (Naresh Goyal) को जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नरेश गोयल मुंबई की जेल में बंद थे. जेट एयरवेज के 75 वर्षीय पूर्व चेयरमैन कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने इलाज कराने के लिए मामले में जमानत मांगा था. इससे पहले गोयल को पहले मेडिकल आधार पर “अंतरिम जमानत” दी गई थी जिसे अब स्थायी कर दिया गया है.
538.62 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप
ईडी ने सितंबर 2023 में गोयल केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज (Jet Airways) को लोन के रूप में दिए गए 538.62 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि हिरासत में रहते हुए गोयल को इलाज के लिए उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2024 में गोयल को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. ईडी द्वारा मामले में आरोप पत्र दायर करने के बाद नरेश गोयल की पत्नी अनीता गोयल को भी नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था. एक विशेष अदालत ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए उसी दिन उन्हें जमानत दे दी थी. 16 मई, 2024 को उनकी मृत्यु हो गई थी.
200 करोड़ रुपये को जब्त करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन जेट एयरवेज को लिक्विडेशन (Liquidation) को मंजूरी दे दी गई थी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंद पड़ी एयरलाइन के स्वामित्व को जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को हस्तांतरित करने के खिलाफ ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया था. कोर्ट ने जेकेसी द्वारा लगाए गए 200 करोड़ रुपये को जब्त करने का आदेश दिया और ऋणदाताओं को 150 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) को भी इन कैश कराने की इजाजत दे दी गई थी.
-भारत एक्सप्रेस