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UP: शिक्षा के मंदिर में नफरत के विचार! संभल में मुजफ्फरनगर जैसा मामला, यहां हिंदू छात्र को मुसलमान बच्चे से पिटवाया

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद अब संभल से शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां भी मुजफ्फरनगर की तरह एक समुदाय के बच्चे दूसरे विशेष समुदाय के बच्चे से पिटवाया गया. हालांकि इस मामले में पीड़ित बच्चे के पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जानकारी के मुताबिक, आरोपी मुस्लिम समुदाय की शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि बच्चे ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह टीचर नाराज हो गई. इसके बाद उसने दूसरे समुदाय के बच्चों से उसे जोरदार थप्पड़ पड़वाए. पूरा मामला तब सामने आया जब बच्चे ने घर जाकर अपने परिजनों को सभी बातें बतायी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे मामले की जांच की जा रही है.

दरअसल यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर से पूरा उल्टा है. मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदायों को छात्रों से पिटवाया था, लेकिन यहां एक हिंदू छात्र को अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों से पिटवाया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जिले के सिरौली निवासी नितिन कुमार त्यागी नामक व्यक्ति ने असमोली थाने में मामला दर्ज कराया है. चंद्र ने कहा कि पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दुगावर गांव स्थित एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले उनके बेटे मानव त्यागी को गत 26 सितंबर को शिक्षिका शाइस्ता ने कुछ सवालों का जवाब नहीं देने पर उसी कक्षा में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के एक छात्र से थप्पड़ लगवाये थे. चंद्र ने बताया कि शिकायतकर्ता का कहना है कि इस घटना से उसकी भावनाएं आहत हुई हैं.

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उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) और 323 (शारीरिक चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. यह घटना मुजफ्फरनगर जिले में पिछले महीने हुई एक घटना से मिलती-जुलती है.

मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था ?

मुजफ्फरनगर में नेहा पब्लिक स्कूल में तृप्ता त्यागी नामक एक शिक्षिका ने होमवर्क नहीं करने पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की कक्षा में उसके बहुसंख्यक वर्ग के सहपाठियों के हाथों पिटाई करवायी थी. इस मामले में आरोपी शिक्षिका पर भारतीय दंड विधान की धारा 323 (शारीरिक चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर किसी व्यक्ति को उकसाना या किसी का अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

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