Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

CBI कोर्ट ने सुनाई लक्षद्वीप के पूर्व शिक्षा निदेशक को 3 साल की सजा, 33.84 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लक्षद्वीप के पूर्व शिक्षा निदेशक और एक निजी व्यक्ति को 3 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. साथ ही, 33.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

लक्षद्वीप के कवरत्ती में विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 3 साल की कठोर सजा (RI) और कुल 33.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में एस.के.एस. यादव, जो उस समय लक्षद्वीप के शिक्षा निदेशक थे, और गणेश (एक निजी व्यक्ति) शामिल हैं. यह सजा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दी गई है.

यह मामला सीबीआई द्वारा 29 जून 2006 को एस.के.एस. यादव, उस समय के शिक्षा निदेशक, लक्षद्वीप और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज किया गया था.

आरोप यह था कि एस.के.एस. यादव ने निजी व्यक्तियों, जिनमें के. गणेश भी शामिल थे, के साथ आपराधिक साजिश रची थी, जो लक्षद्वीप के स्कूल बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की आपूर्ति से संबंधित थी. इस साजिश को आगे बढ़ाते हुए यादव ने निजी व्यक्तियों से 5.25 लाख रुपये की अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त किया था.

आरोप था कि यादव ने टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया, अयोग्य व्यक्तियों को टेंडर दिया और यूनिफॉर्म के कपड़े की गुणवत्ता से समझौता किया. इस कृत्य के कारण लक्षद्वीप प्रशासन को लगभग 34 लाख रुपये का नुकसान हुआ था.

जांच पूरी होने के बाद, 8 जनवरी 2008 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के नाम थे.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital