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दिल्ली: CM अरविंद केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, CBI को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी

राउज एवन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है.

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है. सीबीआई के मुताबिक आप विधायक दुर्गेश पाठक पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.

राउज एवन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है. इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है.

अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। सीबीआई को पहले ही मामले में उनकी जांच करने की मंजूरी मिल गई थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने हालही में ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) नेता यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड नहीं भरा है.

ये भी पढ़ें- ‘कुछ तो लिहाज करो…अब क्या पटवारी का काम भी हम ही देखेंगे’, सुप्रीम कोर्ट ने आज किस मामले में कहा ऐसा?

-भारत एक्सप्रेस



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