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भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI को केस चलाने की मिली मंजूरी

पिछली सुनवाई में CBI की ओर से पेश अधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव को मुकदमा चलाने की अनुमति से संबंधित फाइल भेज दी गई थी. इसके बाद उपराज्यपाल को जरूरी अनुमति के लिए फाइल भेजी गई थी.

Satyendra Jain

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और भ्रष्टाचार के मामले में कथित आरोपी सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. CBI ने यह जानकारी राऊज एवेन्यु कोर्ट की दी है. वहीं CBI की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह मामले में सुनवाई कर रहे है.

पिछली सुनवाई में CBI की ओर से पेश अधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव को मुकदमा चलाने की अनुमति से संबंधित फाइल भेज दी गई थी. इसके बाद उपराज्यपाल को जरूरी अनुमति के लिए फाइल भेजी गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो अनुमति संबंधी स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करें. CBI ने 4 जनवरी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था.

जमानत पर बाहर है सत्येंद्र जैन

बता दें कि सत्येंद्र जैन इस मामले में नियमित जमानत पर हैं. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि वह लंबे समय से जेल में बंद है और इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में वो जमानत के हकदार है. सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी शैल कंपनियां बनाई. कंपनियों में इंडो मेटल इम्पेक्स लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है.

इस मामले में CBI की ओर से दर्ज मुकदमें के आधार पर ED ने सत्येंद्र जैन सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में जैन से पूछताछ के बाद ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, अजित प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को आरोपी बनाया था. इस मामले में CBI ने सत्येंद्र जैन के आवास सहित 6 जगहों पर छापेमारी की थी.


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-भारत एक्सप्रेस



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