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तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हिरासत में मौत के मामले की जांच अब CBI के हाथ में, पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हिरासत में हुई संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. मंदिर रक्षक श्री अजित कुमार की मौत की निष्पक्ष जांच के लिए मामला CBI को सौंपा गया था.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुई एक संदिग्ध हिरासत में मौत के मामले में बड़ा कदम उठाया है. CBI ने इस मामले में जिले के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान श्री अजित कुमार के रूप में हुई है, जो मदापुरम मंदिर में मंदिर रक्षक के रूप में कार्यरत थे.

मामला तब सामने आया जब थिरुप्पुवनम पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 303/2025 में यह खुलासा हुआ कि हिरासत में रहते हुए श्री अजित कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए इसे CBI को सौंपने का फैसला लिया.

CBI ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के तहत यह मामला दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली है. इस धारा के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामलों में गंभीर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

माना जा रहा है कि इस मामले की गहराई से जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हिरासत में मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसमें पुलिसकर्मियों की लापरवाही या जानबूझकर की गई कोई कार्रवाई शामिल थी.

इस घटना ने एक बार फिर हिरासत में हो रही मौतों और पुलिस जवाबदेही के सवाल को उजागर कर दिया है. अब सभी की नजर CBI की जांच पर टिकी है, जिससे सच सामने आने की उम्मीद की जा रही है.

-भारत एक्सप्रेस 



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