देश

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इंकार, कहा-चुनाव नजदीक, अव्यवस्था फैल जाएगी

CEC EC Appointment Case Update: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 21 मार्च को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में ज्यूडीशियल मेबर होना चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अगर वे अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द करते हैं तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी. नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं. हालांकि कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने का समय क्यों नहीं दिया? इसके साथ ही कोर्ट ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

केंद्र ने पेश किया था हलफनामा

इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि कोई संवैधानिक संस्था तभी स्वतंत्र रहेगी जब उनके सेलेक्शन पैनल में कोई ज्यूडिशियल मेंबर जुड़े. यह दलील ठीक नहीं है. चुनाव आयेाग एक स्वतंत्र संस्था है.

गौरतलब है कि पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनुप चंद्र पांडे के रिटायर होने के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु की नियुक्ति की थी. इसी को आधार बनाकर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि नियुक्ति से जुड़े कानून पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है ऐसे में सरकार नए आयुक्तों की नियुक्ति कैसे कर सकती है? इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था आदेश

बता दें कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नया कानून बनाया था. इसके अनुसार कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की कमेटी 5 नाम शाॅर्ट लिस्ट कर चयन समिति को सौंपती है. इसके बाद पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति जिसमें विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री मिलकर नाम तय करती है. सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश जारी कर कहा था कि सीईसी की नियुक्ति पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा.

ये भी पढ़ेंः ‘रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से घुसे…इन्हें बसने का अधिकार नहीं…’ मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

ये भी पढ़ेंः यूपी में भाजपा का मिशन चक्रव्यूह, सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़ा लक्ष्य; बूथ विजय की मंत्र सिद्धि में जुटा बीजेपी

Rakesh Choudhary

राकेश चौधरी भारत एक्सप्रेस वेबसाइट में सीनियर कंटेट राइटर के पद कार्यरत हैं। पिछले 6 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मूलरूप से जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले हैं। दिल्ली से पत्रकारिता और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में अमर उजाला डिजिटल (नोएडा) से की। इसके बाद समाचार प्लस, दैनिक जागरण, Inshorts मीडिया, News 24 और डीडी स्पोर्ट्स में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रहने हुए पाॅलिटिकल बीट पर काम किया।

Recent Posts

दिल्ली हाईकोर्ट ने RSS सदस्य शांतनु सिन्हा पर दर्ज मानहानि के मामले में BJP नेता अमित मालवीय को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…

8 minutes ago

अफगानिस्तान में महिलाएं क्यों नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं?

महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…

42 minutes ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्रों से अवैध गतिविधियों को हटाने का दिया निर्देश

पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…

46 minutes ago

PM Modi’s Gifts: Global Diplomacy में भारत की सांस्कृतिक धरोहर की झलक, राज्यों से भेजे गए ये उपहार

देश के विभिन्‍न राज्‍यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…

3 hours ago

जब एक हाथी को भीड़ के सामने दे दी गई थी फांसी, अमेरिका का ये काला इतिहास आपको झकझोर देगा

एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…

3 hours ago