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Election Commissioners

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार तीन सदस्यीय चयन समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह नए चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिका में CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल करने पर सवाल, अनूप बरनवाल फैसले का उल्लंघन बताया.

2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी. इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.

राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-73 के संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी गई. इसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं.

CEC EC Appointment Case Update: केंद सरकार ने बुधवार 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में किसी ज्यूडिशियल मेंबर का होना जरूरी नहीं है.