अगर बच्चे Social Media का कर रहे हैं ज्यादा इस्तेमाल, तो तुरंत करें ये सेटिंग
Jharkhand: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है. याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द किया जाये. हालांकि अभी तक यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है.
इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है. इस प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है.
यह भी पढ़ें- Punjab: अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे राहुल गांधी, ‘कार सेवा’ में लिया हिस्सा, बर्तन धोते हुए Video हुआ वायरल
मालूम हो कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे. उस दौरान उनपर आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज किया गया था. आचार संहिता से जुड़े इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम जिले की सिविल कोर्ट में चल रही है. निचली अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
आखिरी बार 2016 में हिलेरी क्लिंटन पद के काफी नजदीक पहुंच कर भी हार गई.…
Chhath Kharna Puja 2024 Mistakes: चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत 5…
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को वैध व…
बिहार के लोगों के लिए खास महत्व रखने वाले यह पर्व चार दिनों तक मनाया…
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उस 'स्वर्ण युग' की वापसी का वादा किया है जब अमेरिका…
सरोजनी नगर लखनऊ से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश यादव से कहा,…