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सी एम ओ कानपुर के निलंबन आदेश पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.

Allahabad High Court
Edited by Akansha

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सी एम ओ कानपुर नगर के निलंबन आदेश 9जून 25पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 18अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकलपीठ ने डा हरिदत्त नेमी की याचिका पर दिया है.

याची का कहना है कि विपक्षी ने याची के विरूद्ध विभागीय बिना जांच बैठायें , छोटे अपराध के आरोप में निलंबित कर विपक्षी संख्या तीन को सी एम ओ बना दिया. कोर्ट ने कहा आदेश से ही स्पष्ट है कि निलंबित करते समय कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई. आरोप ऐसा ही कि बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता ऐसे में उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन व अपील) नियमावली के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता.

इससे पहले याची को कारण बताओ नोटिस दी गई थी. उसने जवाब भी दिया था। किंतु इसपर विचार किए बगैर निलंबित कर दिया गया।जिसे चुनौती दी गई है. याची का कहना है कि विपक्षी तीन की दुर्भावना इसी से साफ है कि विपक्षी की सी एम् ओ पद पर तैनाती करने के बाद याची को निलंबित किया गया है/ कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

-भारत एक्सप्रेस 



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