Bharat Express DD Free Dish

नप गए कांग्रेस नेता! कोर्ट ने लगाया 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपये का जुर्माना; जानिए क्या है मामला?

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कांग्रेस नेता और डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन मामले में 1 अरब 24 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया. कलेक्टर न्यायालय ने यह राशि शासकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया.

Congress leader Mining Scam

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक श्रीकांत दीक्षित पर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा जुर्माना ठोका है.अदालत ने अवैध खनन के मामले में दीक्षित पर 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपये का जुर्माना लगाया है.

अवैध खनन का मामला

गुनौर तहसील के बिलघाड़ी क्षेत्र में पत्थरों के अवैध खनन का आरोप श्रीकांत दीक्षित पर लगाया गया था. आरोप है कि उनकी कंपनी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से अधिक जगह पर खनन किया गया और करोड़ों की रॉयल्टी चोरी की गई. मामले की शिकायत सीधे पन्ना कलेक्टर से की गई थी. जांच में यह आरोप सही पाए गए.

जांच और कलेक्टर कोर्ट का आदेश

उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया. अदालत ने पाया कि दीक्षित की कंपनी ने केवल 99 हजार 300 घन मीटर खनन की रॉयल्टी जमा कराई है, जबकि वास्तविक खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर में किया गया. कलेक्टर कोर्ट ने माना कि लगातार नोटिस देने के बावजूद आदेशों की अवमानना की गई और प्रकरण को लंबित रखने की कोशिश की गई. इससे स्पष्ट हुआ कि कंपनी के पास अवैध खनन को लेकर बचाव के लिए कोई ठोस दस्तावेज नहीं थे.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन, अवमानना की कार्यवाही करते हुए किराएदार को भेजा जेल

शासकीय कोष में जमा होगी राशि

कलेक्टर न्यायालय ने उपसंचालक खनिज प्रशासन को निर्देश दिया है कि कांग्रेस नेता से नियमानुसार यह राशि वसूलकर शासकीय कोष में जमा कराई जाए.

बड़ी कार्रवाई का असर

यह फैसला प्रदेश में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. शिकायतकर्ताओं ने दावा किया था कि दीक्षित का प्रभाव इतना है कि पन्ना से लेकर भोपाल तक उनका कोई काम नहीं रुकता. लेकिन इस बार प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस नेता पर करीब 124 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना ठोक दिया.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read