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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में अदालत ने किया बरी

कोर्ट ने संदीप कुमार के खिलाफ महिला को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप तय किए थे.

AAP Leader Sandeep Kumar

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार. (फाइल फोटो)

राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 2016 के दुष्कर्म और भ्रष्टाचार निवारण मामले में बरी कर दिया. संदीप कुमार महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और एससी-एसटी विभाग के मंत्री थे.

2016 में दर्ज हुई थी FIR

कोर्ट ने संदीप कुमार के खिलाफ महिला को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप तय किए थे. 2016 में एफआईआर दर्ज की गई थी.

दुष्कर्म का महिला ने लगाया था आरोप

आरोप है कि उसने पीड़िता को राशन कार्ड से जुड़े काम के सिलसिले में अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. कथित तौर पर इस कृत्य का वीडियो बनाकर उसे प्रसारित किया गया.

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छिन गया था मंत्री पद

दिल्ली पुलिस ने 3 सितंबर 2016 को अभियोक्ता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी. उसने बताया कि वह बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आरोपी संदीप के घर गई थी. आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया. इस मुद्दे को भाजपा ने आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और बाद में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया.

-भारत एक्सप्रेस

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