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“सहानुभूति, संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ करें जांच”, पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में कोर्ट ने दिया ये आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में पूरी तरह से असंवेदनशीलता बरती गई है.

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट.

हाईकोर्ट ने सुभाष प्लेस थाने के पुलिस अधिकारियों की हिरासत में कथित तौर पर एक 32 वर्षीय व्यक्ति के मौत मामले की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने मजिस्ट्रेट जांच जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. बता दें कि शेख सहादत नाम के शख्स की पिछले साल 23 जुलाई को पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मौत हो गई थी. जिसके बाद शेख शहादत के परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मिंयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

तीन महीने में पूरी हो जांच अदालत

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि निचली अदालत इस मामले की सुनवाई पर आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मौत की मजिस्ट्रेट जांच लंबित. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द और तीन महीने में पूरा होनी चाहिए.

पिटाई से मौत होने का आरोप

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में पूरी तरह से असंवेदनशीलता बरती गई है. मृतक की पीठ व छाती पर पीटने के काले और नीले निशान थे. उसके हाथ और पैरों पर सूजन थी. कथित पिटाई का आरोप लगाते हुए मृतक के परिवार ने शवगृह में जाने पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था.

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न्यायमूर्ति ने इसके बाद संबंधित सीएमएम को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही एफएसएल के निदेशक को बिना किसी देरी के रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि वह आशावादी है और उम्मीद करता है कि जांच से निपटने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट मामले को सहानुभूति, संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ देखेंगे. साथ ही शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे.

-भारत एक्सप्रेस



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