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Rahul Gandhi को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को जमानत (Bail) दे दी है.

यह मामला वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा हुआ है. मंगलवार को ही कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अदालत ने बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत दाखिल करने के आदेश के साथ राहुल गांधी को जमानत दे दी है.

क्या है आरोप ?

राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसे मानहानि के दायरे में आने वाला और आपत्तिजनक बताया गया. इस बयान के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का बयान सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था और इससे देश के सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी

कोर्ट की ओर से तलब किए जाने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और औपचारिक रूप से सरेंडर किया. इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी. न्यायालय ने जमानत की शर्तों के अनुसार राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

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मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी. कोर्ट ने भी माना था कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी सेना के मनोबल को तोड़ने वाली थी.

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-भारत एक्सप्रेस



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