दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार (19 मार्च) को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को समन जारी कर 5 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया है.
न्यायाधीश ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को और कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित छह अन्य लोगों को 5 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. आरोपियों में पदम दुगार, विकास मखारिया, मंसूर सिद्दीकी, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड भी शामिल है.
ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. कथित घोटाले के समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे.
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जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में तब्दील रुपये की सही जानकारी अभी तक साबित नहीं हो पाई है और सीबीआई के मामले में बताए गए 50 लाख रुपये की रिश्वत के कथित भुगतान को वर्तमान मामले का आधार नहीं माना जा सकता. ईडी ने इसी मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एक FIR के आधार पर जांच करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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