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Delhi: राजधानी दिल्ली के महरौली में इस समय लोगों के दिल में बुलडोजर (Bulldozer) का खौफ बैठा हुआ है. DDA की तरफ से लगातार पांचवे दिन लोगों के घरों पर कार्रवाई हुई. वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आज इस मामले पर कार्रवाई की. जिसके बाद आज महरौली में रहने वाले लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी क्योंकि आज हाई कोर्ट ने बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई पर 16 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी.
दरअसल महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क (Mehrauli Archeological Park) के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर माइनॉरिटीज रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से डीडीए (DDA) की कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर याजिका दायर की थी. जिसमें मांग की गई थी कि जब तक इस इलाके के सीमांकन का नाम नहीं हो जाता, तब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. जिस पर आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने याचिका में की मांग पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पास सीमांकन नहीं होने तक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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महरौली माइनॉरिटीज रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि इस इलाके में कई मस्जिद और दरगाह हैं, जो वक़्फ की संपत्ति हैं. लेकिन डीडीए बिना DUSIB की सलाह के वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर डीडीए की ओर से पेश वकील ने बताया कि डीडीए, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर ही अमल कर रहा है.
बता दें कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच समय समय पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करती रही है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि आगे इस मसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ही 17 जनवरी को सुनवाई करेगी.
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