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दिल्ली कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा याचिका पर सुनवाई कर रही है. कोर्ट 18 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

ईडी ने खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमतिता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. खान को ओखला स्थित उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है.

ईडी के वकील ने शुरू में तथ्यों को छिपाने के आधार पर याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि खान ने एक अन्य पीठ से जमानत न मिलने की बात को छुपाई है. मौजूदा याचिका में भी वही सब बाते लिखी है जो पहले की याचिका में थी.

खान के वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है. इसे रद्द किया जाना चाहिए. साथ ही खान को हिरासत में भेजने का आदेश भी गैर कानूनी है. उसे भी रद्द कर दिया जाए और जबतक उससे संबंधित याचिका लंबित है तबतक उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए. खान के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों पर आधारित है.

ये भी पढ़ें- कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद HC के जजों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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