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दिल्ली कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया, जानें किस तारीख को होना होगा पेश

बीजेपी कार्यकर्ता सुरज भान चौहान ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे आरोप लगाए थे.

AAP Minister Saurabh Bhardwaj on CM Arvind Kerjiwal Remand

सौरभ भारद्वाज.

दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सौरभ भारद्वाज को एक आपराधिक मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने भारद्वाज से 9 जनवरी 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नेहा मित्तल ने सुनवाई की तारीख को उसी दिन के लिए स्थगित कर दिया.

बीजेपी कार्यकर्ता सुरज भान चौहान ने मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया कि भारद्वाज ने 2018 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह झूठा बयान दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ.

कोर्ट ने भारद्वाज से आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को इस मामले से संबंधित पहले की शिकायत की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसे एक अन्य कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

यह आदेश शिकायतकर्ता को उसके आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करता है. कोर्ट ने मानहानि मामलों में साक्ष्य की महत्ता पर जोर दिया.

सुनवाई 9 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है, ताकि दोनों पक्ष अपनी दलीलें तैयार कर सकें. चौहान का आरोप है कि भारद्वाज के बयानों ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया.

यह मानहानि मामला सार्वजनिक बयानों और राजनीतिक बहसों के बीच कानूनी चुनौतियों को उजागर करता है. कोर्ट का निर्णय यह तय करेगा कि क्या भारद्वाज के बयान मानहानि के थे या वे तथ्यपूर्ण थे.



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