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TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ NCW चेयरपर्सन रेखा शर्मा की FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

Mahua Moitra Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील इंदिरा जय सिंह ने NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की. इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

Mahua Moitra

महुआ मोइत्रा

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Delhi news: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट 6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

बता दें कि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी तक मुहैया नही कराई है. उसके बाद कोर्ट में ही दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा को एफआईआर की कॉपी दे दिया.

दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, कोर्ट को इसे खारिज कर देना चाहिए. क्योंकि महुआ मोइत्रा ने याचिका में जिसे चुनौती दी है. उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली पुलिस से कम्युनिकेशन भी शामिल है. दिल्ली पुलिस ने इस महीने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. यह धारा किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुचाने के इरादे से कहे गए शब्द, इशारे या कृत्य से संबंधित है.

बता दें कि एक जुलाई को तीन नए अपराधिक कानून लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने BNS के तहत पहली एफआईआर दर्ज की थी. महुआ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की गई उस वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा चार जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटना घटनास्थल पर जाते हुए नजर आई थी. मोइत्रा ने बाद में एक्स से वह पोस्ट हटा दी थी.

— भारत एक्सप्रेस



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