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दिल्ली हाईकोर्ट ने NFRA की शक्तियों से जुड़ी याचिका खारिज की, सनदी लेखाकारों की जांच जारी रखने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाए गए बिंदु बिना किसी ठोस आधार के थे, और सनदी लेखाकारों के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया

Delhi high court
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

दिल्ली हाईकोर्ट ने सनदी लेखाकार के कदाचार की जांच करने एवं दोषी को दंडित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण (एनएफआरए) की शक्तियों से जुड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस यशवंत वर्मा एवं जस्टिस धम्रेश शर्मा की पीठ ने व्यक्तिगत स्तर पर सनदी लेखाकार (सीए) और लेखा परीक्षा फर्मो जैसे डेलायट हैस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी और फेडरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन की याचिकाओं को खारिज कर दिया.

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की चुनौती में कोई दम नहीं है. वैसे पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और उसके बाद के अंतिम आदेशों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से तटस्थता और निष्पक्ष मूल्यांकन के गुणों का अभाव था.

-भारत एक्सप्रेस



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