Bharat Express DD Free Dish

दिल्ली हाई कोर्ट ने करतार सिंह मामले में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय और MLA दिलीप कुमार पांडे से मांगा जवाब

याचीकाकर्ता करतार सिंह तंवर ने याचिका में कहा कि स्पीकर ने उनके अनुरोध वाले पत्र पर विचार नहीं किया और उन्हें खराब स्वास्थ के बावजूद 24 सितंबर को ही पेश होने का निर्देश दे दिया, विधायक दिलीप कुमार पांडे ने करतार सिंह तंवर के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी.

Delhi High Court, Child Trafficking

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायक करतार सिंह तंवर को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) के कार्यालय और विधायक दिलीप कुमार पांडे से भी जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की है. विधायक दिलीप कुमार पांडे ने करतार सिंह तंवर के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी.
तंवर ने 8 फरवरी, 2020 को हुए दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा था. हालांकि, बाद में वे भाजपा (BJP) में शामिल हो गए. उन्हें 24 सितंबर को दलबदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष ने अयोग्य ठहराया था.

करतार सिंह तंवर ने स्पीकर कार्यालय को लिखा था पत्र

तंवर की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 3 सितंबर को पांडे की अयोग्यता वाली याचिका का जवाब दिया और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत और सत्य से परे बताते हुए नकार दिया. याचिका में कहा गया है कि करतार को 20 सितंबर को स्पीकर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने खराब स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती होने के आधार पर मामले को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा.

व्यक्तिगत सुनवाई के बिना पारित किया गया आदेश

याचीकाकर्ता तंवर ने कहा कि स्पीकर ने उनके अनुरोध वाले पत्र पर विचार नहीं किया और उन्हें 24 सितंबर को ही पेश होने का निर्देश दे दिया, जिस दिन करतार को अयोग्य ठहराने वाला विवादित आदेश भी पारित किया गया. याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना विवादित आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया. इसके अलावा, विवादित आदेश बिना बोले प्रकृति का है.

दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को करेगा

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read