शव यात्रा के दौरान ‘राम नाम सत्य है’ क्यों बोलते हैं? यहां जाने इसका महत्त्व
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी एवं उन्हें हिरासत में भेजने को चुनौती देने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट 9 अप्रैल को अपना फैसला पारित करेगा. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी ने कोर्ट से कहा था कि गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट आचरण के रहते चुनाव एवं मुख्यमंत्री के नाम पर राहत नहीं मांग सकते हैं. उनके पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है तो उनके भी साथ यही किया जाएगा जो आम आदमी के साथ किया जाता है. जिस पर देश को लूटने का आरोप है वह चुनाव एवं मुख्यमंत्री के नाम पर राहत नहीं मांग सकता.
केजरीवाल ने अपने बचाव में कहा था कि गवाहों से जबरन बयान दिलवाए गए हैं, जिससे उन्हें चुनाव के समय गिरफ्तार किया जा सके. ऐसे में मेरी गिरफ्तारी गैरकानूनी है.
गौरतलब हो कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया था. उसके बाद 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था. 28 मार्च को उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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