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आयकर मामले में कांग्रेस की याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, लगा था 210 करोड़ का जुर्माना

टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना आयकर विभाग ने लगाया था. जिसे कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी, हालांकि ट्रिब्यूनल ने 8 मार्च को अपने फैसले में आयकर विभाग के एक्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

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दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi High Court News: आयकर-गड़बड़ी मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगा. यह याचिका आयकर विभाग की उस कार्रवाई के बाद दायर की गई थी, जिसमें कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था.

कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीन साल की मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ कांग्रेसियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर दखल देने से इंकार कर दिया था.

Delhi High Court verdict

टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर हुआ एक्शन

आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था. जिसे कांग्रेस पार्टी ने आयकर टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी. ट्रिब्यूनल ने 8 मार्च को अपने फैसले में आयकर विभाग (IT डिपार्टमेंट) के एक्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया.

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