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दिल्ली शराब नीति मामला: तिहाड़ जेल में बंद के. कविता की जमानत याचिका पर 22 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में एक जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.

K Kavita

के. कविता.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

दिल्ली शराब नीति मामले घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद वीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने इस मामले में निर्धारित 60 दिनों के भीतर अधूरा आरोप पत्र दाखिल किया है. इस दशा में वह जमानत के हकदार हैं और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा था. दूसरी ओर अदालत ने 8 जुलाई को कविता के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश ने कहा था कि वह इस मामले में 15 जुलाई को अपना आदेश पारित करेंगी. कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. उस मामले में उनके न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. वे दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.

हाईकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में एक जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में थोक और खुदरा शराब के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए हेरफेर किया गया था.

सीबीआई और ईडी के अनुसार इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यवासायियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया.

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-भारत एक्सप्रेस



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