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मृतक फैजान की मां की याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस की पिटाई से मौत का मामला

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से संबंधित है.

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट.

Delhi High Court: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में मृतक फैजान की मां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जिसे वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया था. उस दौरान उसके साथ पुलिस ने कथित रूप से मारपीट की थी जिसमें फैजान की मौत हो गई थी. जिसके बाद मृतक की मां ने मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी.

पुलिस पर फैजान को पीटने का आरोप

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से संबंधित है, जिसमें फैजान को कथित रूप से अन्य चार लोगों के साथ पुलिस को पीटते हुए दिखाया गया था. उसे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

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युवक की हो गई थी मौत

फैजान की मां का कहना है कि पुलिस ने उसके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया था और उसे जरूरी डॉक्टरी सहायता देने से इनकार कर दिया था. उस वजह से 26 फरवरी, 2020 को उसकी मृत्यु हो गई थी. फैजान की ज्योति नगर थाने से रिहाई के 24 घंटे के भीतर जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई थी, जहां उसे पुलिस अधिकारियों के कथित रूप से हमला किए जाने के बाद ले जाया गया था.

-भारत एक्सप्रेस

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