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Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को दी जमानत, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार

ईडी का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग करके वक़्फ बोर्ड की जमीन को कम दामों पर खरीदा था.

Amanatullah Khan

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान. (फाइल फोटो)

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. उन्हें भी बरी किया जाता है. ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्धिकी का नाम है. ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 110 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि आप विधायक ने ओखला में 36 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी.

मरियम को भी ईडी ने बनाया आरोपी

इस मामले में मरियम सिद्धीकी नाम की एक महिला को भी आरोपी बनाया गया है. मरियम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. ये मामला दिल्ली वक़्फ बोर्ड में हुए कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है.

अमानतुल्लाह पर लगे हैं ये आरोप

ईडी का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग करके वक़्फ बोर्ड की जमीन को कम दामों पर खरीदा था. इसके साथ ही, ईडी का यह भी आरोप है कि खान ने इस पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके है जो अभी न्यायिक हिरासत में है. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति खरीदी.

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-भारत एक्सप्रेस



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