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होली और शब-ए-बारात को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, पढ़ लें एडवाइजरी

Delhi Police Traffic Advisory: इस एडवायजरी में आगे कहा गया है कि जिन वाहनों को नाबालिग द्वारा चलाते, स्टंट करते और बिना लाइसेंस के चलाते हुए पाया गया, उनके पंजीकृत मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

Delhi-Traffic

दिल्ली पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi Police Traffic Advisory: होली और शब-ए-बारात के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है. दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि इस वर्ष होली और शब-ए-बारात एक साथ है, इसलिए यातायात पुलिस के विशेष दस्ते, पीसीआर और स्थानीय पुलिस के साथ विभिन्न सड़कों पर तैनात रहेंगे ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच की जा सके.

एडवाइजरी में कहा गया है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने (ओवर-स्पीडिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए रडार गन भी तैनात किए जाएंगे. दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि पहले उसने सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और दुपहिया वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने या उनपर स्टंट करने से रोकने के लिए दोपहिया चालकों तथा पैदल चलने वालों की सुरक्षा के वास्ते व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

शब-ए-बारात को लेकर सुरक्षा के इंतजाम

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, 9,000 स्थानीय पुलिसकर्मियों के अलावा सुरक्षाकर्मियों की 150 से अधिक कंपनी व 800 यातायात पुलिसकर्मी शब-ए-बारात के लिए तैनात किया जाएगा. शब-ए-बारात सात और आठ मार्च की दरमियानी रात को मनाई जाएगी. पुलिस के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में 600 से अधिक जगह नाकाबंदी की जाएगी और 1,300 मोटरसाइकिल गश्ती दलों को तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही, 283 रणनीतिक स्थानों पर 759 यातायात अधिकारियों को तैनात किया जाएगा.

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विशेष टीमों की होगी तैनाती 

एडवाइजरी के मुताबिक, होली के लिए 287 प्रमुख चौराहों, 233 संवेदनशील जगहों पर 2,033 अधिकारियों वाली विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा. इसमें आगे कहा गया है, “सड़क सुरक्षा पर शराब पीकर गाड़ी चलाने, यातायात सिग्नल का उल्लंघन करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और तेज गति से गाड़ी चलाने के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा और वह कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित भी किया जाएगा.”

इस एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि जिन वाहनों को नाबालिग द्वारा चलाते, स्टंट करते और बिना लाइसेंस के चलाते हुए पाया गया, उनके पंजीकृत मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस



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