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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव: वोटों की गिनती पर हाईकोर्ट ने 27 सितंबर तक रोक लगाई, जानें क्या है वजह

दिल्ली में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान दीवारों और सड़कों पर पोस्टर, बैनर लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि DU ही सफाई कार्य में आने वाली लागत की भरपाई करे और वोट काउंटिंग को भी 27 तारीख तक रोके.

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Delhi University Students Union Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान दीवारों और सड़कों पर पोस्टर, बैनर लगाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने वोटों की गिनती पर 27 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है. आज मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति को गंदा किया गया है, उसकी सफाई में आने वाली लागत की भरपाई डीयू को करनी होगी.

कोर्ट ने कहा कि बाद में इस पैसे की भरपाई चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों से कर सकती है, जिन्होंने उक्त अपराध किया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे पोस्टर हटाया नही दिया जाता तब तक वोटों की गिनती पर रोक रहेगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है न कि मनी लॉन्ड्रिंग का उत्सव. कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सिस्टम बको युवाओं को करप्ट नही होने देना चाहिए.

देश के आम चुनाव से भी बुरी स्थिति: हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति देश के आम चुनाव से भी बुरी है. कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई रिकॉर्ड है कि चुनाव में कितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि करोड़ो रुपया खर्च किया जा रहा है. लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रचार में मुद्रित पोस्टर व बैनर का प्रयोग प्रतिबंधित है. जबकि कैंपस की दीवारों पर इस तरह के पोस्टरों की भरमार है और जगह-जगह होल्डिंग्स भी लगे हुए है. कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से पैसा को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए.

पोस्टर हटाने का खर्चा भी उम्मीदवारों को उठाना होगा

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि सार्वजनिक संपत्ति पर जो पोस्टर लगे हुए हैं क्या आपने इसकी फोटो ली है? अगर वह पोस्टर लगाते हैं तो पोस्टर हटाने का खर्चा भी उम्मीदवारों को उठाना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया था कि अब तक DUSU के चुनाव के दौरान 16 हजार बोर्ड, दो हजार होल्डिंग, 2 लाख से ज्यादा पोस्टर हटाए जा चुके है. हालांकि DUSU चुनाव 2024-25 के लिए नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर, 24 घंटे के भीतर विश्विद्यालय परिसर में उनके नाम के लगे पोस्टर बैनर को हटाने का निर्देश दिया था.

— भारत एक्सप्रेस



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