Tamil Nadu
Tamil Nadu: शनिवार तड़के तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, तेज धमाके की आवाज आई थी. उन्होंने बताया कि मदुरै यार्ड में पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के निजी पार्टी कोच में सुबह 5.15 बजे आग लगने की सूचना मिली और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और सुबह 7.15 बजे तक आग पर काबू पा लिया. इस भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई हैं. सभी यात्री उत्तर प्रदेश के थे. जानकारी के मुताबिक, जिस कोच में आग लगी, उसमें लखनऊ के करीब 65 यात्री सवार थे.
#WATCH | Tamil Nadu: Fire reported in private/individual coach at Madurai yard at 5:15 am today in Punalur-Madurai Express. Fire services have arrived and put off the fire and no damage has caused to another coaches. The passengers have allegedly smuggled gas cylinder that caused… pic.twitter.com/5H7wQeGu93
— ANI (@ANI) August 26, 2023
कैसे लगी ट्रेन में आग?
अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन कोच यार्ड में खड़ा था. कुछ यात्रियों ने कथित तौर पर चाय और नाश्ता तैयार करने के लिए अवैध रूप से तस्करी किए गए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया, जिससे आग लग गई. बताया गया कि जब यात्रियों ने कॉफी के लिए गैस जलाया तभी अचानक उसमें विस्फोट हो गया. विस्फोट के बाद डिब्बे में आग लग गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते तब हादसा हो चुका था. जलने से 10 लोगों की मौत हो गई.
रेल में ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना दंडनीय अपराध
गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, केरोसिन, पेट्रोल, थर्मिक वेल्डिंग, स्टोव और विस्फोटक जैसी ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है. रेलवे मैनुअल के पैराग्राफ 9 के अनुसार, निजी कोच में ट्रैवल कर रहे यात्रियों को लिखित में देनी होगी कि वे अपनी यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील वस्तु नहीं ले जाएंगे. मदुरै यार्ड में स्थित एक प्राइवेट पार्टी टूरिस्ट कोच में हुई अग्नि दुर्घटना में प्राइवेट पार्टी ने इसके लिए पत्र दिया भी था. लेकिन साथ में गैस सिलेंडर भी ले गए थे.