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GST On Sin Goods:आज से ये चीजें हो गईं महंगी… कौन-कौन से हैं Sin Tax वाले सामान, जिनपर लगा 40% GST

GST On Sin Goods: पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और फास्टफूड जैसे सिन प्रोडक्ट्स पर अब 40% हाई जीएसटी लागू होगा. इसके अलावा बड़ी सुपर लग्जरी चीजों पर भी 40% जीएसटी लागू होगा.

GST On Sin Goods

GST On Sin Goods: आज 22 सितंबर से देश में GST रिफॉर्म लागू हो गया है. जहां रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले दूध-घी, मक्खन से लेकर कार और एसी तक सस्ते हो गए हैं. वहीं कुछ ऐसे सामान भी हैं जिनपर सरकार ने GST बढ़ा दिया है. जिसकी वजह से ये सामान आज से महंगे हो गए हैं. केंद्र सरकार ने लग्जरी और सिन गुड्स (हानिकारक सामान) पर 40% GST लागू किया है. जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आज से काफी महंगे हो गए हैं. आइये जानते हैं कि कौन-कौन से वो सिन प्रोडक्ट्स हैं जो आज से महंगे हो जाएंगे.

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को GST रिफॉर्म का ऐलान किया था. जो अब 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन लागू हो गया है. सरकार ने 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया है. अब देश में सिर्फ दो GST स्लैब लागू हैं. लेकिन ऐसे सामान जो लोगों के लिए हानिकारक (सिन गुड्स) हैं. उनके लिए अलग से GST स्लैब बनाया गया है. इन सामानों को 40% के स्लैब में रखा गया है.

40% GST स्लैब में आएंगे ये प्रोडक्ट्स

Sin Goods यानी वे प्रोडक्ट्स जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हों, जैसे-पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और फास्टफूड. इसके अलावा ऐसी सेवाएं जो लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे- जुआ-सट्टेबाजी और पेड गेमिंग सेवाएं. इनपर अब 40% हाई जीएसटी लागू होगा. इसके अलावा बड़ी सुपर लग्जरी चीजों पर भी 40% जीएसटी लागू होगा. इनमें बड़ी और लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर समेत 350 cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स शामिल हैं.

तंबाकू प्रोडक्ट्स

  • पान मसाला
  • गुटखा
  • सिगरेट
  • सिगार
  • चबाने वाले तंबाकू

ये ड्रिंक्स हैं हाई जीएसटी लिस्ट में शामिल

  • कार्बोनेटेड ड्रिंक
  • कैफीन युक्त ड्रिंक
  • शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स

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कार-बाइक होगी महंगी

  • बाइक (350 cc से ज्यादा)
  • पेट्रोल कार (1200 cc से ज्यादा)
  • डीजल वाली कार (1500 cc से ज्यादा)

IPL के टिकट होंगे महंगे

आज से मैदान में जाकर IPL देखना भी अब महंगा हो जाएगा. सरकार ने IPL टिकट को भी 40 % टैक्स स्लैब में एड कर दिया है. पहले IPL के टिकट पर 28% GST लगता था.

– भारत एक्सप्रेस



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