Bharat Express DD Free Dish

Gyanvapi case : सुप्रीम कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार रखा

'शिवलिंग' को संरक्षित रखने का sc का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने आज  ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए शिवलिंग’ को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार रखा हैं. साथ ही इस मामले पर हिंदू पक्ष को तीन हफ्ते का समय भी दिया है.

ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां वाराणसी फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मामले को टालते हुए 5 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड की 3 जजों की पीठ ने  सुनवाई करते हुए  ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वाराणसी मिले ‘शिवलिंग’ की संरक्षण के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि,  अगले आदेश तक इसका संरक्षण बढ़ाया जाए.

शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट से आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करने से पहले भी सर्वे के दौरान खोजे गए शिवलिंग’ के संरक्षण का आदेश दिया था. इस फैसले को बरकरार रखते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड की 3 जजों की बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस फैसले को बरकरार रखा है. सर्वोच्च अदालत ने शिवलिंग के संरक्षण की समय सीमा को 12 नवंबर तक बढ़ाए जाने वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया है.

गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस केस का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.

हिंदू पक्ष को 3 हफ्ते का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर केस को मजबूत करने के लिए वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी.

 

 

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read