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दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने पर सुनवाई, सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाया

दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई. सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाया, जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है.

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Aarika Singh Edited by Aarika Singh

दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनकी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है. स्वामी ने इस मामले में गृह मंत्रालय से कार्रवाई करने की मांग की है और दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है.

केंद्र सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने इस मामले पर अपने पक्ष में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी विषय पर एक याचिका लंबित है, लेकिन इससे दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में समानांतर कार्यवाही हो सकती है और कोर्ट को इसे रोकने की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने 26 मार्च को अगली सुनवाई का दिन तय किया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट और सीबीआई जांच

इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले पर याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दावा किया कि वह इस मामले में सीबीआई के सामने गोपनीय सबूत प्रस्तुत कर चुके हैं. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था और यह भी निर्देश दिया था कि गृह मंत्रालय राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए.

स्वामी का दावा

सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में यह भी कहा कि राहुल गांधी ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलौप्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं. स्वामी का आरोप है कि कंपनी ने 2005 और 2006 में सलाना रिटर्न फाइल किया था और उसमें राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 दिखाई गई है. स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जो उनके ब्रिटेन की नागरिकता के दावे को और मजबूत करता है.

गृह मंत्रालय की भूमिका

स्वामी ने अगस्त 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं. हालांकि, गृह मंत्रालय ने अब तक इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं दी है, जिससे यह मामला विवादित बना हुआ है.

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर यह विवाद कई बार उठ चुका है और इसे लेकर आरटीआई भी दायर की गई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी और तब अदालत केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर और स्पष्टता की उम्मीद करेगी.

-भारत एक्सप्रेस



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