Bharat Express

HSRP: नोएडा-गाजियाबाद वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो कटेगा पांच हजार का चालान

वाहनों को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 से पहले भारत में बेचे गए सभी वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया था. अब उसी को लेकर यूपी के हिस्से आने वाले एनसीआर में सख्ती बरतनी शुरू हो गई है.

HSRP

कार्रवाई करते पुलिसकर्मी

HSRP: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बाइक या कार चलाने वालों के खिलाफ नोएडा और गाजियाबाद में सख्त एक्शन लिया जा रा है. जिन वाहनों पर ये नंबर प्लेट नहीं है उनका चालान काटा गया. इसके तहत 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि पहले दिन पुलिस का फोकस चालान काटने से ज्यादा लोगों को जागरुक करने पर रहा.

अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो ये खबर आपके लिए है. दिल्ली और हरियाणा के बाद अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को लेकर यूपी पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. दिल्ली से लगे नोएडा-गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए बड़ा अभियान चलाया. अभियान में पुलिस ने बिना एचएसआरपी वाली गाड़ियों की धरपकड़ की और कुछ को समझा कर छोड़ दिया.

16 फरवरी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के न लगने से चालान की कर्रवाई शुरू हो चुकी है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 15 फरवरी को समाप्त हो गई है. ऐसे में नोएडा और गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 16 फरवरी से ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. नोएडा और गाजियाबाद में बीते गुरुवार से बिना एचएसआरपी के चलने वाले वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने लगा है.

गौतमबुद्धनगर में यातायात पुलिस द्वारा परिवहन विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न स्थानों पर मानक के अनुसार हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) न लगे वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की गयी. इसमें दोषपूर्ण नम्बर प्लेट लगे 328 वाहनों के ई-चालान किये गये. साथ ही वाहन चालकों को वाहनों में एचएसआरपी के महत्व के सम्बन्ध में भी जागरूक किया गया.

ये भी पढ़ें: HSRP: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान! आज से होगा चालान, भरना पड़ेगा जुर्माना

दूसरी ओर गाजियाबाद के शहर एवं देहात क्षेत्र में बिना निर्धारित मानक के अनुरूप अथवा बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रभावी एवं व्यापक अभियान चलाकर कुल 324 वाहनों चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गयी है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read