Gyanvapi Case: कोर्ट के बड़े फैसले के कारण वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद लगातार सुर्खियों में है. जहां एक ओर कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई है तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से भी खाली हाथ ही लौटा दिया गया है. खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. बता दें कि बुधवार को यानी कल वाराणसी अदालत ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद से विवाद गहरा गया है और नाराज मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज संज्ञान लिया है. हालांकि उन्होंने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाने के लिए कहा है. इससे ये बात साफ होती है कि, फिलहाल इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने नहीं जा रही.
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम में शामिल वकील फुजैल अय्यूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा ने आज सुबह 3 बजे ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया था और पूजा करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके. खबर सामने आ रही है कि आज सुबह तीन बजे ही मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे थे. तो दूसरी ओर इन कागजात को देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने के लिए कहा है. तो वहीं खबर सामने आ रही है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती है.
बता दें कि कल कोर्ट के फैसला आने के बाद से ही आज ज्ञानवापी में व्यास जी के लिए मस्जिद के एक तहखाने को खोल दिया गया और देर रात से ही यहां पर पूजा शुरू हो गई है. गुरुवार की सुबह भी पूजा और आरती की गई. कमिश्नर कौशल राज शर्मा वाराणसी की अदालत के फैसले के अनुसार पूजा, आरती होने की बात कही है. तो दूसरी ओर ज्ञानवापी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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