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भारतीय घुड़सवारी महासंघ में अनियमितताओं के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासनिक समिति का किया गठन

कोर्ट ने कहा कि यह समिति तबतक कामकाज करेगा जबतक महासंघ का चुनाव नहीं हो जाता और उसका कार्यकारी गठित नहीं हो जाता।

दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) के कामकाज में अनियमितताओं के मद्देनजर उसके संचालन के लिए एक तदर्थ संचालन समिति गठित किया है और उसका अध्यक्ष कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को बनाया है। न्यायमूर्ति तारा विस्ता गंजू ने कहा कि आम तौर पर अदालत राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रशासन में दखल नहीं देती है, लेकिन अनियमितताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समिति गठित कर पूर्व न्यायमूर्ति को अध्यक्ष बनाया और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को पर्यवेक्षक सदस्य बनाया है। साथ ही अधिवक्ता रोहिणी मूसा को इसका सदस्य बनाया है।

चुनाव होने तक समिति करेगी काम

यह समिति तबतक कामकाज करेगा जबतक महासंघ का चुनाव नहीं हो जाता और उसका कार्यकारी गठित नहीं हो जाता। उसके निर्देश को सभी को पालन करना होगा।
कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान घुड़सवारी संघ की याचिका पर दिया है। उसने कहा कि समिति ईएफआई के दैनंदिनी कार्यों का संचालन करेगी और मौजूदा पदाधिकारी किसी काम से जुड़े नहीं रहेंगे। लेकिन समिति को पूरा सहयोग करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 29 सितंबर, 2023 से अब तक लिए गए सभी फैसलों संबंधी रिपोर्ट 10 दिन के भीतर समिति को दी जाएगी। समिति के अध्यक्ष का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा ।

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