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UP News: फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा की बढ़ी मुश्किलें, मुरादाबाद कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

Moradabad: अभिनेत्री के वकील ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और इसी वजह से वह नहीं आ सकीं. इस सम्बंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.

फोटो-सोशल मीडिया

UP News: फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada ) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद कोर्ट (Moradabad Court) ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. अभद्र टिप्पणी मामले में जया प्रदा को कोर्ट में पेश होने के लिए कई बार कहा गया था और उनके खिलाफ कई बार जमानती वारंट भी जारी किया गया, लेकिन फिर भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई. मंगलवार को भी वह उपस्थित नहीं हुईं. हालांकि उनके वकील ने कोर्ट में तबीयत खराब होने का प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी.

सूत्रों के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद मुरादाबाद में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान, मुरादाबाद सांसद एसटी हसन, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम सहित कई सपा नेता शामिल हुए थे और जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. इसके बाद इस मामले में जयाप्रदा के पीआरओ मुस्तफा हुसैन ने आजम खान के साथ ही एसटी हसन और अब्दुल्ला आजम समेत 6 लोगों के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और इन सभी के खिलाफ अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था. इसके बाद पूरे प्रकरण की सुनवाई मुरादाबाद के लघुवाद न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में शुरू हुई. इस सम्बंध में जयाप्रदा को कई बार अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया.

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वकील ने दिया था तबीयत खराब होने का प्रार्थना पत्र

विशिष्ट लोक अभियोजन मोहनलाल बिश्नोई के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर मीडिया को जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि इस मामले में मंगलवार को जयाप्रदा को अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई. तो वहीं जयाप्रदा के वकील अभिषेक भटनागर ने कहा कि जयाप्रदा की तबीयत खराब है और इसी वजह से वह नहीं आ सकीं. इस सम्बंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. वकील अभिषेक भटनागर ने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 दिसंबर की तारीख तय की है और इसमें जयाप्रदा को अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है.

-भारत एक्सप्रेस



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