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मुस्लिम बहुल इलाके को ‘पाकिस्तान’ बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, कर्नाटक HC जज की 2 टिप्पणियों पर सुनवाई

एक वीडियो क्लिप के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासाचार स्रीशानंद ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं.

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सुप्रीम कोर्ट.

Karnataka HC Judge Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के सुनवाई के दौरान दिए 2 विवादित बयानों के मामले पर आज स्वत: संज्ञान लिया. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की टिप्पणियों पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.

बता दें कि जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की 2 अलग-अलग टिप्पणियों का सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया. इस बेंच में देश के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, जिन्होंने उपरोक्त मामले में अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से मदद मांगी है. बेंच की ओर से कहा गया कि जजों के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं.

जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की टिप्पणियों पर विवाद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद ने कथित तौर पर एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जबकि, एक अन्य मामले में बेंगलुरू के एक इलाक़े की तुलना पाकिस्तान से की थी. कथित तौर पर उन्होंने मुस्लिम इलाके को ‘पाकिस्तान’ बोल दिया था. एक वीडियो क्लिप में यह शब्द सुनाई दे रहा है.

बहरहाल, जज का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है. कोर्ट के डिस्क्लेमर में कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा. दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट से जवाब मांगा है.

25 सितंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी कोर्ट की मदद करने को कहा है. 25 सितंबर को इसमें आगे की सुनवाई होनी है.

— भारत एक्सप्रेस



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