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Lucknow: उत्तर प्रदेश में होली से पहले लखनऊ पुलिस ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब लखनऊ में 21 साल से कम उम्र के लोग न तो शराब बेच सकेंगे और न ही खरीद सकेंगे. लखनऊ पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब की दुकानों के लिए इससे संबंधित कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं. इस सम्बंध में लखनऊ पुलिस के जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस ने शराब के नशे में युवाओं को बार, रेस्टोरेंट और होटल में आए दिन मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है. जेसीपी ने कहा कि अगर 21 साल के कम उम्र के लोग शराब को बेचते या खरीदते पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यदि ऐसे किसी भी स्थान पर 21 साल से कम आयु के व्यक्ति शराब बीयर आदि का क्रय अथवा सेवन करते पाये जाते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक और मालिक के विरुद्ध भी प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए उन्हें अपने प्रतिष्ठान पर 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब न बेचे जाने का नोटिस अन्दर और बाहर चस्पा करना होगा.
शराब पीने के बाद घटना होने पर प्रतिष्ठान की ही पूरी जिम्मेदारी मानी जाएगी. शराब बिक्री और सेवन कराने के निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानों पर नशे का सेवन करने के बाद मार-पीट की घटना या आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट या बार होटल प्रबंधन की ही होगी और पुलिस संबंधित प्रतिष्ठान पर ही कार्रवाई करेगी. इसी के साथ निर्देश में सभी को CCTV कैमरे और प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ पार्किंग की भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यातायात बाधित न हो.
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जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानों पर किशोरों को शराब बेचे जाने पर विधिक कार्रवाई होना तय है. इसी के साथ यदि यहां पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ ड्रग्स के प्रयोग या विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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