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Mathura: श्रीकृष्ण की अवतरण-स्थली पर बने मुगलों के ईदगाह में सर्वे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा— हाईकोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं

Mathura News: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मुगलों के शाही ईदगाह का सर्वे कराने की हिंदू पक्ष की मांग पर अदालत सुनवाई कर रही है। आज शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर लगी अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस केस में हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे की मेन्टेनबिल्टी पर सवाल खड़े करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करने जा रहा है। 2022 में इस जगह को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को न्याय के हित में निर्देश दिया था कि हिंदू वादी द्वारा दायर एक अर्जी पर 15 मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया जाए। हिंदू पक्ष ने हाइकोर्ट में अपने आवेदन में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश मथुरा के समक्ष 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए।

यह भी पढ़िए: रामनवमी के मौके पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, ईदगाह परिसर का कराया जाएगा अमीन सर्वे, 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

— भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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