फाइनेंस बिल में पेश हुआ संशोधन.
केंद्र की मोदी सरकार रियल स्टेट पर इंडेक्सेशन का लाभ हटने से हताश हो चुके घर मालिकों को राहत देने जा रही है. सरकार ने आज (6 अगस्त) लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को दो विकल्प देने के लिए फाइनेंस बिल में संशोधन को पेश किया है.
चुन सकेंगे विकल्प
संशोधन के अनुसार, अगर कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है तो करदाताओं को इसमें दो विकल्प मिलेंगे. पहले विकल्प के तौर पर करदाता को 12.5 फीसदी की कम टैक्स दर होगी, जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, वहीं अगर इंडेक्सेशन का फायदा लेने के लिए 20 फीसदी टैक्स स्लैब को चुन सकेंगे.
नियम लागू होने के बाद संशोधन के बाद करदाता अपने हिसाब से बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकेंगे. यानी कि जिस व्यवस्था के तहत उन्हें टैक्स कम पड़ेगा वो उसे चुन सकते हैं. ये राहत अचल संपत्तियों पर दी जाएगी.
टैक्स की दर को घटाकर 12.5 फीसदी किया था
बता दें कि 23 जुलाई 2024 को पेश हुए आम बजट में केंद्र सरकार ने रियल स्टेट को लेकर बड़ी घोषणा की थी. जिसमें बजट प्रस्तावों के तहत रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर को घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था. हालांकि इसके साथ ही इंडेक्सेशन के लाभ को समाप्त कर दिया था.
क्या है इंडेक्सेशन?
आपको बता दें कि इंडेक्सेशन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत किसी प्रॉपर्टी की खरीद कीमत पर महंगाई के असर को एडजस्ट किया जाता है. इससे समय के साथ गणना के तहत प्रॉपर्टी की खरीद मूल्य भी बढ़ता है जिससे प्रॉपर्टी की बिक्री पर मुनाफा घटता है और साथ ही टैक्स देनदारी भी कम होती है.
-भारत एक्सप्रेस