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संसद के दोनों सदनों से पास हुआ नया गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स विधेयक, उल्लंघन करने पर क्या है सजा का प्रावधान?

New Gaming Bill: संसद के दोनों सदनों से गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स विधेयक को पास कर दिया गया है. इस विधेयक में मौजूद प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2-3 साल तक की सजा का प्रावधान है.

New Gaming Bill

भारत सरकार ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित किए गए नए गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स विधेयक के माध्यम से देश में गेमिंग, नवाचार और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का मजबूत संकेत दिया है. यह कदम डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

युवाओं के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध

सरकार का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, गेम डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना और ई-स्पोर्ट्स को पेशेवर रूप देने की दिशा में काम करना भी है. विधेयक के जरिए ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे गेमिंग उद्योग को और अधिक संगठित और नियंत्रित तरीके से विकसित किया जा सकेगा.

तकनीकी कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे

यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स के समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करेगा. ऑनलाइन मनी गेम्स में होने वाली जुआ जैसी गतिविधियों से युवा वर्ग और परिवारों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह कानून तैयार किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ गेमिंग को नियंत्रित करना और उसका सकारात्मक विकास सुनिश्चित करना है, न कि सामान्य मनोरंजन पर प्रतिबंध लगाना. विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक के पारित होने से भारत में गेमिंग स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे.

देश के डिजिटल इकोसिस्टम में निवेश बढ़ेगा और युवा उद्यमियों को गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही, ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन बढ़ेगा, जो देश में डिजिटल खेल संस्कृति को और मजबूती देगा.

सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में पारदर्शिता बना रहें. इससे न केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण होगा, बल्कि निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा. साथ ही, युवाओं के लिए सुरक्षित और संरचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे, जहां वे अपने गेमिंग कौशल का विकास कर सकेंगे.

यह विधेयक भारत को डिजिटल मनोरंजन और ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए नए रोजगार और क्रिएटिव अवसर भी उत्पन्न होंगे.

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ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलने पर दंड का क्या है प्रावधान?

  • इस विधेयक में मौजूद प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है. जिसमें ये प्रमुख हैं.
  • पैसे से जुआ खेलने जैसी सेवा देने पर 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है.
  • धन-आधारित जुआ को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन देने पर 2 साल कारावास, 50 लाख जुर्माना या दोनों.
  • लेन-देन में सहायता करने वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए 3 साल कैद, 1 करोड़ रुपये जुर्माना या दोनों.

बार-बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान

वहीं बार-बार अपराध करने पर और कड़ी सजा का प्रावधान इस बिल में है. जिसमें न्यूनतम 3 साल सजा और 1 करोड़ रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने पर 2-3 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

इसके अतिरिक्त सरकार या प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, पंजीकरण का निलंबन या रद्द तथा खेलों में ऐसे खेलों की पेशकश या प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

– भारत एक्सप्रेस



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